Prayagraj News : महाकुंभ जैसी असामान्य परिस्थितियों में न्यायिक कार्यवाही के सुचारू संचालन के निर्देश

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Published By Vinay Shukla
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Prayagraj, Amrit Vichar : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में अत्यधिक भीड़ होने पर यातायात में आम जनमानस को होने वाली असुविधा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि महाकुंभ जैसी असाधारण स्थितियों में न्यायालय के कामकाज को प्राथमिकता देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए यातायात प्रशासन की जिम्मेदारी है। यह एक हाईकोर्ट है, जहां आकस्मिकताओं के कारण न्याय के कामकाज को रोका नहीं जा सकता है।

कोर्ट ने माना कि महाकुंभ में बड़ी आबादी की उपस्थिति के कारण असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अधिवक्ता बिना किसी बाधा के न्यायालय तक पहुंच सकें, क्योंकि अधिवक्ताओं की आवाजाही में कोई भी बाधा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की एकल पीठ ने हरखू और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने ऐसी असामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों पर जोर देते हुए कहा कि 6 फरवरी 2025 को महाकुंभ के कारण तीर्थयात्रियों की अत्यधिक आमद से वर्तमान मामले की कार्यवाही में असामान्य रूप से देरी हो रही है।

अधिवक्ताओं के समय पर न्यायालय न पहुंचने के कारण तीसरी बार मामले को स्थगित करना पड़ा और अगली सुनवाई आगामी 18 फरवरी 2025 को सुनिश्चित की गई। कोर्ट ने यातायात पुलिस और नागरिक प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन को न्यायिक कार्यवाही में उत्पन्न हो रहे व्यवधान को रोकने के लिए विशेष उपाय लागू करने का निर्देश दिया।

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