शौहर ने रोडवेज स्टेशन पर दिया तीन तलाक, केस दर्ज
हल्द्वानी, अमृत विचार। तीन तलाक का मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस पीड़ित महिला को बरगलाती रही लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। महिला ने परेशान होने के बाद कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने आरोपी शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मल्लीताल निवासी एक महिला का निकाह फरवरी 2021 में जाहिद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन निवासी नई आबादी, भीमनगर जगदीशपुरा, आगरा से हुआ था। निकाह होटल रॉयल बैंकट काठगोदाम में हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसके शौहर समेत अन्य ससुराल वाले उत्पीड़न करने लगे। इसकी शिकायत महिला ने जनवरी 2023 में पुलिस की महिला हेल्प लाइन हल्द्वानी कोतवाली में की। यहां काउंसलिंग होने पर भी जाहिद किसी भी तरह के समझौते के लिए नहीं मान रहा था। आरोप है कि 24 अप्रैल 2023 को जाहिद ने महिला को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन के पास बुलाया और तीन तलाक दे दिया व जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने अगले ही दिन तीन तलाक के मामले की तहरीर कोतवाली हल्द्वानी में दी लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना के अधिकार से जानकारी मांगने पर पता चला कि तहरीर को महिला हेल्पलाइन हल्द्वानी से मल्लीताल थाने को भेज दिया गया है।
हालांकि उक्त थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवाहिता का आरोप है कि 26 जून 2024 को मल्लीताल थाने से सूचना मांगने पर पता चला कि महिला हेल्पलाइन हल्द्वानी से थाने में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। निराश होकर महिला ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत की लेकिन यहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अतः महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी शौहर जाहिद हुसैन पर तीन तलाक देने का मुकदमा दर्ज किया है।
