Kannauj: मां और मामा ने किशोरी से कराया सामूहिक दुष्कर्म, चार दोषियों को मिली इतने साल की सजा...

कन्नौज, अमृत विचार। मां और मामा की साजिश से किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के अलावा नशे में शादी कराने के सनसनीखेज प्रकरण में चार दोषियों को सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने मां व मामा को पांच-पांच साल जबकि दो दोषियों को 21-21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। सभी पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने सात नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 15 वर्षीय पौत्री गांव सियरमऊ के एक इंटर कालेज में कक्षा 11 की छात्रा है। छह नवंबर 2017 को वह पढ़ने के लिये गयी थी। दोपहर एक बजे तक नहीं लौटी तो काफी खोजबीन की। इसमें पता चला कि वह स्कूल नहीं आयी। उसने कोतवाली में पौत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करायी। साथ ही गांव के ही एक युवक पर अपहरण कर ले जाने का शक जताया। बताया कि इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और किशोरी को ढूंढ निकाला और उसको बाबा-दादी के सुपुर्द कर दिया।
किशोरी ने बाबा-दादी को आपबीती बताई कि आरोपी नीरज व पुष्पेंद्र घटना वाले दिन उसे मां से मिलाने जलालाबाद ले गए। मां पिता से अलग मायके में रह रही थी। लाल रंग की गाड़ी में मां बैठी थी जहां पहुंचनेपर उसने भीतर बैठने को कहा। वह बैठने को थी कि मामा अखिलेश व दोनों आरोपियों ने धक्का देकर अंदर कर दिया। आरोपियों ने उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जहां रात के समय नीरज व पुष्पेंद्र ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। 18 नवंबर तक वहीं रखा। इसके बाद उसे कानपुर लाकर नशे में नीरज से शादी करा दी।
इतनी जानकारी के बाद बाबा ने मां रूबी, मामा अखिलेश समेत नीरज व पुष्पेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। विवेचना व किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने उक्त चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को सुनवायी करते हुये विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नीरज व पुष्पेंद्र को 21-21 साल व किशोरी की मां रूबी व मामा अखिलेश को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही इन सभी पर 23-23 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।