प्रयागराज : फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने के मामले में इरफान सोलंकी को मिली राहत
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमे में राहत देते हुए पारित किया। हालांकि हवाई यात्रा मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक अन्य मामला विचाराधीन है।
इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिससे बचने के लिए पूर्व सपा विधायक ने अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से ग्वालटोली निवासी नूरी शौकत के भाई अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। नूरी शौकत ने अपने अकाउंट से अशरफ अली के नाम से हवाई जहाज का टिकट बनवाया। उस एयर टिकट को लेकर इरफान सोलंकी ने स्वयं को अशरफ अली दर्शाकर और अशरफ अली के नाम का फर्जी आधार कार्ड प्रयोग कर एयरपोर्ट में प्रवेश किया और 11 नवंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई तक का सफर किया। इसके साथ ही नूरी शौकत द्वारा ही अपने ड्राइवर और अली नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ इरफान सोलंकी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली तक छोड़ा गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने में मदद की गई।
इस प्रकार इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड और हवाई टिकट तैयार कर गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने का आरोप लगाया गया। इस कारण प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दूबे द्वारा इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, नूरी शौकत, अशरफ अली, अम्मार इलाही, इशरत, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को पुलिस स्टेशन ग्वालटोली, कानपुर नगर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।