उम्रकैद की सजा ! नाबालिग को अगवा कर वीराने में किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड

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Balrampur Amrit Vichar:  विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 20/20 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।    

 कोतवाली देहात में एक महिला ने 15 फरवरी 2024 को मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को राज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल पर बैठा कर 15 फरवरी 2024 को जबरदस्ती उठा ले गए और गांव के बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला के प्रार्थनापत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू किया।

पीड़िता के डॉक्टरी परीक्षण और बयान के आधार पर पुलिस ने जिला एटा निवासी भुनेश्वर नायक उर्फ राज और हरवीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने राज और हरवीर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20/20 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषियों को 5/5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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