न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर नकदी मिलने को लेकर FIR दर्जकरने से जुड़ी याचिका पर SC में सुनवाई कल

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजले नोट मिलने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा शुक्रवार के लिए न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा द्वारा याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। नेदुम्परा और तीन अन्य ने रविवार को याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

याचिका में के. वीरास्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला दिया था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। नकदी की यह कथित बरामदगी 14 मार्च की रात लुटियंस दिल्ली स्थित वर्मा के आवास पर रात लगभग 11.35 बजे आग लगने के बाद हुई थी। 

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: कठुआ मुठभेड़ में 3 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर

संबंधित समाचार