यूपी में प्रवासी का गणना फॉर्म भरते पकड़े गए तो सीधी जेल, CEO नवदीप रिणवा की सख्त चेतावनी
लखनऊ, अमृत विचार: चुनाव आयोग की हिदायत है कि किसी भी प्रवासी नागरिक का गणना प्रपत्र भरकर यहां से जमा न करें। गलती से भी यदि किसी ने ऐसे प्रवासी व्यक्ति का गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिया हो तो तत्काल अपने बीएलओ को इसकी जानकारी दें, नहीं तो बाद में शिकायत होने पर जांच में दोषी पाए जाने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कारवाई हो सकती है।
मुख्य निर्वाचन नवदीप रिणवा ने सोमवार को कहा कि प्रवासी मतदाता, जो भारत के नागरिक हैं और वे रोजगार, शिक्षा, व्यापार व अन्य कार्य के लिए विदेश गए हैं और लंबे समय से वहां रह रहे हैं तथा किसी अन्य देश के नागरिक नहीं बने हैं, वे गणना प्रपत्र के स्थान पर फॉर्म-6A भरकर मतदाता बन सकते हैं। ऐसे नागरिक फॉर्म-6A आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
नवदीप रिणवा ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ तीसरी बार बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के सम्बंध में जानकारी दी और गणना चरण में उनका फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गणना चरण के दौरेन 97.3 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी तक लगभग 17.7 प्रतिशत गणना प्रपत्र अनकलेक्टेबल हैं और 30 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग शेष है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मृत तथा शिफ्टेड एवं अनुपस्थित मतदाताओं के सत्यापन के लिए राजनैतिक दलों से सहयोग की अपील की। राजनैतिक दलों द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में गणना चरण का समय और बढ़ाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि प्रदेश के लगभग 17.7 प्रतिशत अनकलेक्टेबल मतदाताओं के सत्यापन में सभी राजनीतिक दलों के बीएलए का सहयोग अपेक्षित है।
वर्तमान में यूपी में 1533 प्रवासी मतदाता
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1533 प्रवासी मतदाता हैं। इसके अलावा 115 व्यक्तियों के फॉर्म-6A और प्राप्त हुए हैं। ऐसे नागरिकों को मतदाता बनने के लिए अपने पासपोर्ट वाले पते का विवरण देना होगा। बैठक के दौरान भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई (एम), आम आदमी पार्टी और अपना दल (एस) के पदाधिकारी मौजूद रहे।
