बहराइच: दहेज हत्या मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, लगा इतने का जुर्माना
बहराइच, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आनंद शुक्ला ने दहेज हत्या के प्रकरण में दोषसिद्ध पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दो हजार का जुर्माना ठोंका है। जिसे अदा न किए जाने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रुपईडीहा थाने के लखैया गांव में 14 मार्च 2015 की रात करीब 10 बजे प्रीती पत्नी दिलीप कुमार को ससुरालीजनों ने दहेज की खातिर जला दिया। अधजली हालत में प्रीती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मृतका के बाबा ने रुपईडीहा थाने में तहरीर देकर पति दिलीप कुमार, सास बाउर और सास बिट्टा के विरुद्ध मारपीट, दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। डीजीसी ग्रीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि प्रीती का विवाह करीब दो वर्ष पूर्व लखैया गांव के दिलीप कुमार के साथ हुआ था।
गौना के बाद बाइक और भैंस की मांग को लेकर युवती को प्रताड़ित किया जाने लगा। करीब 36 माह के अंतराल में ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। प्रीती तीन महीने तक मायके में रही और फिर समझा-बुझाकर उसे पति के साथ ससुराल भेज दिया गया था। दहेज हत्या के इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और साक्ष्य संकलन के उपरांत पति दिलीप कुमार, ससुर बाउर और सास बिट्टा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने प्रकरण के विचारण और गवाहों के परीक्षण तथा उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोषसिद्ध पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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