Waqf Bill: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वक्फ बिल का मामला, कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने दायर की याचिका

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Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर "मनमाने प्रतिबंध" लगाने के प्रावधान किये गये हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी।

अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें "ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं हैं।” राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन, जबकि 232 ने विरोध किया।  

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि वह संसद में पारित ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025’ की संवैधानिकता को ‘‘बहुत जल्द’’ उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ ‘कांग्रेस वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में बहुत जल्द चुनौती देगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘...हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे।’’

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