बरेली: साली को घुमाने ले जाकर जीजा ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
बरेली, अमृत विचार: नाबालिग साली को बहलाकर दिल्ली और हिमाचल ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी देवरनियां थाना क्षेत्र निवासी जीजा को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना देवरनियां में 30 मई 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसका दामाद नाबालिग पुत्री को बहलाकर साथ ले गया। काफी तलाश की मगर बेटी का कुछ पता नहीं चला। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि जीजा ने उसे फोन कर कहा कि फनसिटी घूमने चलना है। इस पर उसने हां कह दिया।
जीजा घर आए और घरवालों को बिना बताए उसे ले गए। रास्ते में बिना मर्जी के बस में बैठाकर दिल्ली ले गए। फिर वहां से हिमाचल ले गए। वहां एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां रखा। वहां पर दो दिन तक दुष्कर्म किया। जब उसे मुकदमा लिखे जाने की जानकारी मिली तो अपने भाइयों को बुलाकर उसे 10 दिन बाद घर भेज दिया। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए।
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