कानपुर देहात में ऑनर किलिंग में पिता को आजीवन कारावास: प्रेमी युवक के घर में कुल्हाड़ी से हमला कर की थी हत्या

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Published By Nitesh Mishra
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गजनेर क्षेत्र के खनपना गांव में 5 साल पहले हुई थी घटना

कानपुर देहात, अमृत विचार। गजनेर क्षेत्र के खनपना गांव में करीब पांच साल पहले गांव के युवक से प्रेम संबंधों को लेकर कुल्हाड़ी से बेटी की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज-प्रथम ने पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र के खनपना गांव निवासी रामखिलावन ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पड़ोसी शिवनाथ की बेटी बिटान उसके बेटे अवधेश कुमार से प्यार करती थी। बिटान के पिता शिवनाथ को यह बात नागवार गुजरती थी। 16 सितंबर 2020 की सुबह चार बजे नींद खुली तो बिटान उसके घर में लेटी थी। समाज में बदनामी होने का हवाला देते हुए उसे अपने घर जाने को कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। 

सुबह करीब 7 बजे शिवनाथ हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी बेटी बिटान को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से बिटान पर हमला कर दिया। उसने और बेटे अवधेश ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। 

इसके बाद कुल्हाड़ी से बेटी पर लगातार कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर मचाने पर शिवनाथ कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी कर कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किए।

मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रजत सिंहा की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मुकदमे के वादी पर ही हत्या करने और आरोप शिवनाथ पर मढ़ने का तर्क दिया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने वादी और उसके बेटे द्वारा शिवनाथ को हत्या करते देखे जाने के साथ ही आरोपी की निशानदेही पर कुल्हाड़ी बरामद होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल्हाड़ी की पुष्टि होने का तर्क देते हुए ऑनर किलिंग का मामला बताया। 

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, साक्ष्यों व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी शिवनाथ को बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

समाज में बदनामी होने पर की थी बेटी की हत्या

एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने कहा कि इस मामले में आरोपी शिवनाथ ने गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया था कि उसकी बेटी बिटान और पड़ोसी अवधेश एक-दूसरे से प्यार करते थे। अवधेश का घर उसके घर के सामने ही है। गांव में बहुत बदनामी होती थी। उसने कई बार अपनी बेटी को अवधेश से मिलने पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बराबर अवधेश के घर आती-जाती थी, जिससे उसने बेटी की हत्या करने का फैसला किया। 

साक्ष्यों और गवाहों ने साबित किया ऑनर किलिंग का केस

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि इस मामले में घटना के चश्मदीद गवाह मुकदमे के वादी रामखिलावन और अवधेश कुमार के साथ अन्य गवाहों के बयानों से अदालत में बिटान और अवधेश के बीच प्रेम संबंध होने पर ही शिवनाथ को बेटी की हत्या करते देखे जाने के तर्कों से अदालत में ऑनर किलिंग का मामला साबित किया।

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