तीन साल की कैद : गांव के तालाब में कपड़े धो रही महिला पर जानलेवा हमला कर दी थी जान से मारने की धमकी

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Published By Vinay Shukla
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Court's decision: अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट ,गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कोहड़ौर के कटारी गांव के नरसिंह को तीन वर्ष के कारावास तथा 7500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। 

कोहड़ौर के मिश्रौली अतरसंड गांव की वादी अमरावती के अनुसार उसके पति  रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। 16 मार्च 2002 को वादिनी गांव के तालाब में कपड़ा धूल रही थी।  सुमिरन,नरसिंह यादव,जितेंद्र  एक जुट होकर हाथ में लाठी डंडा लेकर आए और  गालियां देते हुए पीटा। गुहार मचाने पर गांव के कई लोग आ गए तब वादी की जान बची। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। दौरान मुकदमा सुमिरन यादव तथा जितेंद्र की मृत्यु हो गई है। कोर्ट में मामले में राज्य की ओर से पैरवी  विशेष लोक अभियोजक कृष्णचंद्र पांडेय ने की।

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