बाराबंकी : 30 हजार रुपये की चायपत्ती जब्त, कई दुकानों से लिए नमूने
13 हजार का सामान कराया नष्ट, खाद्य विभाग की कार्रवाई
बाराबंकी : खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में टीम ने कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए।
स्पेन्सर रिटेल से आइसक्रीम, अंकित टी सेंटर से चायपत्ती, दीपक जनरल स्टोर से पान मसाला और सत्या ट्रेडर्स से फुल क्रीम मिल्क के नमूने लिए गए। संगम बेकरी से रस्क, मैदा और कस्टर्ड पाउडर, जबकि रंजीत बंगाली मिष्ठान भंडार से पेड़ा और लस्सी के नमूने लिए। नमस्ते अवध ढाबा से कालातीत खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसमें 4 किलो मेयोनीज, 1 किलो पेरी-पेरी मसाला और अन्य सामान शामिल था, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपये थी। स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर ढाबे का स्टोर रूम सील किया गया। साहू जलपान गृह से 30 कालातीत कोल्ड ड्रिंक की बोतलें नष्ट की गईं।
इरफान किराना स्टोर से 40 किलो धनिया पाउडर और 10 किलो लाल मिर्च पाउडर को नष्ट किया गया। मोहम्मद वसीम किराना स्टोर से 70 किलो खुली चायपत्ती (कीमत 10,500 रुपये) और 90 किलो पैक्ड चायपत्ती (कीमत 18,000 रुपये) जब्त की गई। यहां खुली चायपत्ती को फास्ट टी और गोल्डन हिल जैसे ब्रांड नाम से पैक किया जा रहा था। विभाग ने लखनऊ-अयोध्या हाइवे स्थित कई रेस्तरां और ढाबों का भी निरीक्षण किया। इन्हें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का पालन करने के निर्देश दिए गए।
जेब्रा पार्क में लगे नया झंडा व धनोखर तालाब के फव्वारे कराएं चालू
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने शुक्रवार को पल्हरी चौराहा स्थित जेब्रा पार्क, धनोखर तालाब और सीवर जल शोधन प्लांट का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम नवाबगंज आनंद कुमार तिवारी और नगर पालिका परिषद के ईओ संजय शुक्ला भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने जेब्रा पार्क में नया झंडा लगवाने के निर्देश दिए। तालाब के किनारे बनी सड़क के नीचे कई जगहों पर धंसी मिट्टी की मरम्मत के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए गए। उन्होंने खेल के मैदान, वॉकिंग ट्रैक और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया।
धनोखर तालाब के निरीक्षण के दौरान नाले के खुले गटर को बंद करने के आदेश दिए गए। तालाब में पानी की आवक और निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बंद पड़े फव्वारों को चालू करने और तालाब की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। एसडीएम नवाबगंज को आस-पास के निर्माण कार्यों की जांच कर तालाब की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए। मोहारीपुरवा में एमबीबीआर तकनीक पर आधारित सीवर जल शोधन प्लांट का निरीक्षण किया गया। प्लांट से शोधित जल तालाब में जा रहा था। जिलाधिकारी ने 8 अन्य तालाबों में भी सीवर जल शोधन की योजना बनाने के निर्देश दिए। इससे गंदे पानी की समस्या का समाधान होगा और जल पुनर्भरण भी होगा। उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए।
सौतन की हत्या में महिला को आजीवन कारावास
सौतन की हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने एक महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया है। थाना कोतवाली नगर पर हत्या के सम्बन्ध में भादवि की धारा 302 के तहत पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त सोनापति पत्नी आनन्द प्रकाश निवासी फतहाबाद थाना कोतवाली नगर को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- एक ने दोषसिद्ध करार दिया। महिला को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं धारा 120 बी में दोषमुक्त कर दिया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 29 अप्रैल 2014 को थाना कोतवाली नगर पर वादी आनन्द प्रकाश निवासी फतहाबाद थाना कोतवाली नगर ने तहरीर दी कि उसकी पहली पत्नी सोनापति ने अपने पुत्र के साथ मिलकर उसकी दूसरी पत्नी को आपसी विवाद व रंजिश के कारण हत्या कर दी। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक मोहन वर्मा ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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