कासगंज: झाल का पुल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने पांच को दी जमानत
कासगंज, अमृत विचार। मंगेतर के सामने युवती के साथ हुए गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को जमानत दे दी है। गत 10 अप्रैल को किशोरी अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड का फार्म जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट गई थी। दोपहर डेढ़ बजे के लगभग उसका मंगेतर बाइक पर सहावर होकर उसे छोड़ने के लिए गांव जा रहा था। रास्ते में झाल का पुल पर दोनों ने खाने के लिए रुके और पेड़ की छांव में मोमोज खाने लगे थे।
तभी आरोपियों ने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने भाजपा नेता अखिलेश प्रताप उर्फ गब्बर, (एपीएस ) अमित,सोनू उर्फ सत्यपाल,रिंकू कुमार, सोनू कुमार सहित सहित पहले आठ आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कासगंज प्रतिभा श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें पेश की,।दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अखिलेश प्रताप उर्फ गब्बर , अमित,सोनू उर्फ सत्यपाल, रिंकू कुमार, सोनू कुमार को जमानत दे दी। सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार दरक ने बताया कि झाल के पुल गैंगरेप मामले में पुख्ता सबूत न होने के कारण पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है।
