मुरादाबाद: पानी डालने के विवाद में चचेरे भाई की हत्या करने वाले बाप-बेटे को उम्रकैद
मुरादाबाद, अमृत विचार। साल 2018 में मामूली विवाद के चलते चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय संख्या-10 के न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सुनाया।
घटना 23 मई 2018 की रात की है। थाना नागफनी क्षेत्र के मोहल्ला गुलाब राय में आरोपी सगीर और उसका बेटा समीर ने अपने ही चचेरे भाई तस्लीम से पानी डालने के विवाद में कहासुनी के बाद चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तस्लीम को मोहल्लेवासियों ने तत्काल कोस्मोस अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह प्रस्तुत किए, जिनमें वादी नईम व फहीम दोनों मृतक के सगे भाई ने चश्मदीद गवाही दी।
न्यायालय ने हत्या के दोषी पाए गए सगीर और समीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त धारा 504 (शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान) में एक वर्ष की सजा और 5000 का अर्थदंड तथा समीर को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखने) में दो वर्ष की सजा और 5000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखते हुए कठोर दंड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया और दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
