बदायूं: हत्या करने के दोषी पिता-पुत्र और दो सगे भाई समेत पांच को आजीवन कारावास

बदायूं: हत्या करने के दोषी पिता-पुत्र और दो सगे भाई समेत पांच को आजीवन कारावास

बदायूं, अमृत विचार। दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र, दो सगे भाई समेत पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने आजीवन कारावास और 51-51 हजार रुपये की सजा सुनाई है। मृतक आश्रितों को 50-50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के कस्बा सखानू के वार्ड चार निवासी बच्चू सिंह व मुरारी लाल पुत्र रामचरन ने 15 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी कि वह अपने खेत में गेहूं की लाक की फसल की देखरेख कर रहे थे। इसी दौरान गांव में उनके विपक्षी चमन सिंह, नवाब सिंह पुत्र सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल पुत्र नवाब सिंह, गांव जगत निवासी जगवीर पुत्र मिजाजी आए और लाठी-डंडे और तमंचे से मारपीट की। उन लोगों ने जान से मारने के लिए हमला किया। 

दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मुरारी लाल और कन्हई लाल की मौत हो गई थी। वह लाग गांव खरखोली खुर्द में उनकी जमीन का मुकदमा हारने की वजह से रंजिश मानते हैं। वह लोग कानून को न मानकर जमीन और गेहूं की फसल छीनना चाहते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
 
न्यायालय में चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्र सुखलाल, जगपाल पुत्र नवाब सिंह, कृष्णपाल उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र नवाब सिंह, जगवीर पुत्र मिजाजी, दोहरे हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद सभी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।