Bareilly: प्रेमी युगल की ऑनर किलिंग में पिता और चाचा को उम्रकैद

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के लोधीनगर निवासी प्रेमी युगल की ऑनर किलिंग के 10 साल पुराने मामले में लड़की के पिता वीरपाल, चाचा राजेंद्र को एडीजे -3 अभी श्रीवास्तव ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही लड़की की मां कमला देवी को सात साल कैद और पांच हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों नरेंद्र उर्फ टेनी, राजाराम व प्रेमशंकर को बाइज्जत बरी कर दिया है।

दरअसल, लोधीनगर निवासी कान्ता प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 मार्च 2015 को उनका बेटा दीपक लोधीनगर के ही वीरपाल के घर में किराये पर रहने वाले सोनू के घर दावत में गया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा। उन्होंने वीरपाल, राजेंद्र, नरेंद्र उर्फ टेनी, राजाराम, प्रेमशंकर और कमला देवी पर दीपक को हत्या के इरादे से अगवा करने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों कड़ियों को जोड़ा तो प्रकरण ने ऑनर किलिंग की ओर इशारा किया। 

पुलिस ने छह अप्रैल को जावित्री का शव तालाब किनारे बोरे से बरामद कर लिया। अब पुलिस का शक और भी गहरा गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने वीरपाल व अन्य की निशानदेही पर दीपक का शव नौ मार्च 2015 को भाखड़ा नदी के पास से बरामद कर लिया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो घटना का खुलासा हुआ। वीरपाल ने बताया कि उसने 24 मार्च की रात बेटी को दीपक के साथ देख लिया था। इससे उसका खून खौल गया। पहले उसने अपने भाई राजेंद्र के साथ मिलकर दीपक की हत्या की और बाद में बेटी को भी मारा डाला। दोनों के शव अलग-अलग फेंक दिए। दीपक के अपहरण के मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में इजाफा किया। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाह पेश किए।

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