कानपुर : मुहर लगी तो नामांतरण के लिये देने होंगे अब अधिकतम 10 हजार

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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10 फीसदी गृहकर पर छूट के साथ हर वार्ड में 30-30 पोल व स्ट्रीट लाइटें लगाने समेत 11 प्रस्ताव शामिल

नगर निगम का सदन आज, प्रदेश में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने पर होगा फैसला,

कानपुर : प्रदेश में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने के लिये शासन की ओर से तैयार किए गए मानक उपविधि (बाइलाज)-2025 को आज नगर निगम सदन में रखा जायेगा। सदन की सहमति के बाद इसपर जनता की आपत्ति ली जायेगी। प्रस्ताव पास होने के बाद अब नगर निगम से सम्पत्ति का नामांतरण के लिये अधिकतम 10 हजार रुपये ही लगेंगे। कानपुर नगर में नामांतरण को लेकर असमानता को लेकर तमाम संगठन विरोध कर रहे थे। जनप्रतिनिधि भी इस असमानता के समर्थन में नहीं थे। जिसके बाद शासन की ओर से नई उपविधि को लागू कर दिया है। नगर निगम सदन में मुहर लगने के बाद शहरियों को फायदा होगा।

नगर निगम सदन में नामांतरण के साथ ही कुल 11 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस दौरान 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 फीसदी छूट के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बैठक के एजेंडे में हर वार्ड में 30-30 पोल व स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही पार्कों में बाउंड्रीवाल के साथ एक बड़ा और एक ही छोटा गेट लगाने, प्रत्येक वार्ड में गली नंबर, मोहल्ला, पता लिखे हुए स्टील के बोर्ड लगाने का प्रस्ताव शामिल है। पार्षद अभिषेक गुप्ता मोनू, पवन पांडेय, आकर्ष बाजपेयी, यशपाल सिंह, योगेंद्र शर्मा, धीरेंद्र कुमार ने 5 मई हुई कार्यकारिणी की समिति की बैठक में पतंग मांझा संबंधी प्रस्ताव रखा था, इसे सहमति दी गई थी। अब यह प्रस्ताव सदन में रखा जाना है।  पार्षद अभिषेक गुप्ता मोनू ने बताया कि शहर की घने व पुराने क्षेत्रों में पतंगबाजी ज्यादा होती है। शिवाला, हूलागंज, झकरकटी व आय-पास के क्षेत्रों में पतंगबाजी की चपेट में आकर कई राहगीर घायल हो जाते हैं। जिसपर शहर के तमाम प्रमुख पुलों पर पोल के जरिये तारों को लगाने के लिये कहा है।

नगर निगम के लिये यह व्यवस्था होगी
कानूनी उत्तराधिकारी या पंजीकृत वसीयत के अनुसार 1 हजार वर्ग तक अब 1 हजार रुपये देने होंगे। इसी तरह 1 से 2 हजार वर्ग गज में 2 हजार, 2 से 3 हजार वर्गगज में 3 हजार, व 3 हजार वर्गगज से अधिक में 5 हजार रुपये नामांतरण के देने होंगे। इसी तरह खरीदी गई संपत्ति का मूल्य यदि 5 लाख तक है तो उसमें 1 हजार रुपये देना होगा। इसी तरह 5 से 10 लाख में 2 हजार, 10 से 15 लाख में 3 हजार, 15 से 50 लाख तक 5 हजार व 50 लाख से अधिक पर 10 हजार रुपये देने का नया नियम है।

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