सुल्तानपुर : गैंगस्टर एक्ट में अमरनाथ तिवारी दोषी करार, साढ़े सात साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) राकेश की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के चर्चित मामले में अभियुक्त अमरनाथ तिवारी उर्फ अमरू पुत्र छोटई, निवासी रवनियापार थाना कोहड़ौर प्रतापगढ़ को दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक अलका सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2015 में केस दर्ज कराया था। अदालत में विचारण के दौरान अभियुक्त अमरनाथ तिवारी द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अभियोजन ने अधिकतम दंड की मांग की, जबकि अभियुक्त ने न्यूनतम सजा की प्रार्थना की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद दोषी को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

कोर्ट ने महिला के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया ने एक युवक की अर्जी स्वीकार करते हुए पुलिस को 15 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित युवक के वकील अरविंद सिंह राजा के मुताबिक सुधीर कुमार ने आरोप लगाया है कि दोस्तपुर थानाक्षेत्र की एक महिला ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप में फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उसे प्रताड़ित कर रही है।

पुलिस ने पहले भी इस मामले में जांच की थी और फर्जी आरोप पाए जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। इसके बावजूद महिला ने फिर से झूठे आरोप लगाए, जिससे युवक को परेशानी हुई। कोर्ट ने थानाध्यक्ष दोस्तपुर को निर्देशित किया है कि वह महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करें।

गुंगवाछ कांड में एफआईआर लेखक की गवाही दर्ज

अमेठी के बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में गुरुवार को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में सुनवाई जारी रही। अदालत में एफआईआर लेखक रमेश चन्द्र यादव से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जिरह पूरी की। कोर्ट ने शेष अभियोजन साक्ष्य के लिए अगली तारीख नियत की है।

अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2022 को अमेठी जनपद के ग्राम पूरे राजापुर, मौजा गुंगवाछ में जमीन विवाद के चलते पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव तथा पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

मामले में लगातार अभियोजन साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से अमरजीत यादव ने ग्राम प्रधान आशा तिवारी, रमाशंकर तिवारी, नितिन तिवारी सहित गांव के बृजेश यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक यादव और रामदुलारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

सुसाइड केस में आरोपी को जमानत नहीं

जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती 18 जनवरी को पीड़िता को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी दिव्यराज सिंह उर्फ शुभम की जमानत एफटीसी प्रथम जज राकेश ने आरोपो को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक आरोप था कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया था शादी से इंकार कर दिया तथा अन्यत्र शादी तय होने पर परेशान किया जिससे पीड़िता ने सुसाइड कर लिया।

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