सुलतानपुर : हत्या व दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये अर्थदंड

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर/अमृत विचार। चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और रिश्तेदार की हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी शमशेर यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक घटना तीन जनवरी 2014 की है। आरोप के अनुसार पीड़िता ओसारे में सो रही थी, तभी आरोपी ने दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने पर उसे बचाने पहुंचे रिश्तेदार बृजेश का भी आरोपी ने पीछा किया तथा जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन बृजेश का शव घर के दरवाजे पर पड़ा मिला था।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सात गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को अपराध सिद्ध मानते हुए गुरुवार को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

दुष्कर्म समेत अन्य आरोप में आरोपी की जमानत  खारिजः सुलतानपुरः पीपरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म व अश्लील फोटो वीडियों वायरल करने के आरोपी मो इरशाद की जमानत फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश राकेश ने आरोपो को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म कर अश्लील फोटो वीडियो वायरल किया था।

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