सुलतानपुर : स्थायी लोक अदालत ने 3.79 लाख का अवैध वसूली नोटिस किया निरस्त
सुलतानपुर, अमृत विचार। स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय एवं रमेश चन्द्र यादव की पीठ ने मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के मुढहा ढेमा निवासी हमीम उल्लाह उर्फ हकीक उल्ला द्वारा दायर वाद में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विद्युत विभाग द्वारा जारी 3,79,799 रुपये के वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया है।
पीड़ित के वकील शेख नजर अहमद के मुताबिक आरोप था कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने गलत तरीके से बिजली चोरी का अभियोग लगाकर एक लाख रुपये की अवैध मांग की थी। अवैध धन न देने पर उनके विरुद्ध बिजली चोरी के तहत केस दर्ज कर कनेक्शन काट दिया गया तथा 3.79 लाख रुपये का जुर्माना भेजा गया।
याची का कहना था कि बारिश से घर में पानी भर गया था, मशीनें खराब थीं, ऐसे में चोरी का आरोप असंगत है। मामले की जानकारी उन्होंने 1912 पर भी दी थी। विभाग द्वारा जुलाई माह का बिल भी बढ़ाकर भेजा गया था।
सुनील यादव हत्याकांड में वादिनी ने दाखिल की प्रोटेस्ट अर्जी
सुनील यादव की हत्या के आरोपितों को पुलिस द्वारा दी गई क्लीनचिट के खिलाफ वादिनी ने अब अपना पक्ष अदालत में रख दिया है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर गुरुवार को नियत तिथि पर वादिनी सरिता यादव ने प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय की है।
गौरतलब है कि चांदा थाने के मदारडीह गांव निवासी वादिनी सरिता यादव ने आठ जुलाई को अपने पति सुनील यादव की हत्या के आरोप में पूर्व विधायक संतोष पाण्डेय, उनके साले विवेक कुमार मिश्रा तथा सह आरोपी सुशील निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने जांच के बाद आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रेषित कर दी थी, जिस पर अदालत ने वादिनी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा था।
