सुलतानपुर: तीन लाख रुपये मुआवजे का आदेश, उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया निर्देश

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कोतवाली नगर के ओमनगर निवासी उपभोक्ता विवेक त्रिपाठी की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। 

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त धनराशि दो माह के भीतर परिवादी को अदा की जाए, अन्यथा छह  प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। परिवादी विवेक त्रिपाठी, निवासी अमेठी, ने अपने वाहन रेनॉल्ड क्विड  का बीमा कराया था जो बीमित अवधि में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्क्षण बीमा कंपनी को दी थी। 

वाहन को लखनऊ स्थित वर्कशॉप में भेजा गया, जहां वह आठ माह तक खड़ा रहा, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम पास नहीं किया। कंपनी की ओर से टालमटोल किए जाने पर विवेक त्रिपाठी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। 

सुनवाई के बाद अध्यक्ष  राम लखन सिंह चन्द्रौल एवं सदस्य भारत भूषण तिवारी ने निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति, दो हजार रुपये मानसिक क्षति और एक हजार रुपये वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया। 

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