बदायूं: नाबालिग से गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
On

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्षा संख्या के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी माना है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 1.02-1.02 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना के दो लाख चार हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 दिसंबर 2023 को थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी अवयस्क लड़की घर पर काम कर रही थी। लगभग सात से आठ बजे के बीच गुड्डू, मनोहर और उसका फुफेरा भाई सतीश आए और उनकी बेटी के साथ बारी-बारी से जबरदस्ती बुरा काम करके भाग गए। जाते समय धमकाया कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। परिजनों की सुरक्षा और अपनी बदनामी की वजह से पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। 25 जुलाई 2024 को पीड़िता की चाची ने उससे अचानक पूछा कि उसका पेट कैसे बढ़ रहा है। तो उसने अपने साथ हुए गलत काम के बारे में बताया। 

बताया कि तीनों लोगों ने 15 दिसंबर की रात वह अपने पशुओं को चारा डाल रही थी। इसी दौरान वह तीनों लोग आ गए और उसके साथ जबरन गलत काम किया। जिसकी वजह से छह महीने से उसे मासिक धर्म नहीं हुआ। पीड़िता की चाची ने घटना के बारे में उसके पिता को बताया। पीड़िता के भाई की पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

न्यायालय में गुड्डू उर्फ हरि सिंह पुत्र मोहनलाल, मनोहर लाल पुत्र रामवीर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी आशीष पुत्र राधेश्याम को आरोप से बरी किया गया है।

संबंधित समाचार