हाईकोट ने 30 दिन के अंदर मांगा मेडिकल संस्थानों, अस्पतालों के वेंटिलेटर्स का ब्यौरा, बताये सरकार कितने है कितनो की है आवश्यकता

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ। हाईकोट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजधानी के तमाम सरकारी मेडिकल संस्थानों व अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर्स का ब्यौरा मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि किस संस्थान या अस्पताल में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और कितने की आवश्यकता है, इसकी पूरा आंकड़ा दिया जाय ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जो भी वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं वे पर्याप्त हैं अथवा नहीं। 

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि नियत की है। साथ ही कुलपति केजीएमयू, निदेशक एसजीपीजीआई, निदेशक आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज को स्वयं अथवा नामित अधिकारी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवायी के दौरान उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने वी द पीपल संस्था की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है।

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