बाराबंकी : पत्नी का कटा सिर लेकर घूमने वाले पति को उम्रकैद, अवैध संबंध के शक में की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। अवैध संबंध के शक में पत्नी का गला रेतकर कटा सिर हाथ में लेकर घूमने वाले पति को जिला न्यायाधीश कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।

बताते चलें कि फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसारा में रहने वाले अनिल कुमार पुत्र बनवारी लाल के संबंध उसकी पत्नी वंदना से ठीक नहीं थे। आए दिन दोनाें के बीच विवाद होता रहता। इसी बीच अनिल को शक हुआ कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया।

घटना के दिन 16 फरवरी 2024 को अनिल घर गया और बांके से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पति पुलिस के पास पहुंच गया। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इस प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायाधीश न्यायालय में चल रही थी।

न्यायालय ने अनिल कुमार निवासी बसारा थाना फतेहपुर को हत्या के लिए दोषसिद्ध करार दिया और अनिल को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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