बरेली बवाल: तौकीर रजा की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने की खारिज
विधि संवाददाता, बरेली। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में हुए बवाल, पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज कर दी। इस मामले में कोतवाली, किला, बारादरी थानों में तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज हुए थे।
बारादरी थाने में दर्ज मुकदमे में प्रभारी निरीक्षक धनंजय पाण्डेय ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि सैलानी रो से होते हुए शहामतगंज चौराहे की तरफ 200-250 की संख्या में इस्लामिया ग्राउंड जा रहे लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे।
जब रोक कर समझाने का प्रयास किया तो भीड़ जिसको नदीम, अनीस, साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, अदनान, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां समेत 200-250 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ईंट पत्थर, एसिड से भरी कांच की बोतल फेंकना शुरू कर दिया भीड़ ने पुलिस कर्मियों को जान से मारने के लिए फायरिंग की। पथराव से कई पुलिस कर्मी घायल हो गये।
