बाराबंकी : संग्रह अमीन को सात साल कारावास की सजा 

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Published By Virendra Pandey
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कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय ने धोखाधड़ी के अपराध में पूर्व संग्रह अमीन को 7 वर्ष साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

थाना टिकैतनगर पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त संग्रह अमीन राजेन्द्र सिंह पुत्र रामशंकर सिंह निवासी गिदरापुर थाना टिकैतनगर को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-17 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया। 

बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 1993 को थाना टिकैतनगर पर वादी सुरेन्द्र पाल वर्मा नायब तहसीलदार टिकैतनगर ने संग्रह अमीन राजेन्द्र सिंह पुत्र रामशंकर सिंह के विरूद्ध सूचना दी कि संग्रह अमीन के पद पर तैनात रहकर वसूल की गयी धनराशि की काटी गयी रसीदें फर्जी पायी गयी। सूचना के आधार भादवि पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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