विद्युत बिल राहत योजना में बढ़ा लाभ का दायरा... 31 मार्च के बाद भुगतान करने वाले बकायेदार भी होंगे लाभान्वित

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Published By Muskan Dixit
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अधिकतम लोगों को राहत देने के मद्देनजर सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता

लखनऊ,अमृत विचार: उत्तर प्रदेश में विद्युत बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ का दायरा और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब 31 मार्च के बाद भुगतान करने वाले बकायेदार भी लाभान्वित होंगे। अधिकतम लोगों को राहत देने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह संवेदनशीलता दिखाई है।

दरअसल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देशों के क्रम में अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले ऐसे सभी उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिल राहत योजना में शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक बोझ में बड़ी कमी आएगी।

पहले 31 मार्च के बाद आंशिक भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया था, जिससे अनेक उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। विभिन्न जिलों के दौरे और विद्युत बिल राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान कई उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री से आग्रह किया कि अप्रैल, मई, जून आदि महीनों में उन्होंने कुछ न कुछ भुगतान अवश्य किया है, लेकिन फिर भी उनका काफी बकाया शेष है, इसलिए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए।

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