Pain reliever नीमेसुलाइड पर केंद्र ने लगाई रोक, 100 मिलीग्राम से अधिक की उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध

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Published By Anjali Singh
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दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का हवाला देते हुए, लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड युक्त 100 मिलीग्राम से अधिक की सभी गोलियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। 

अधिसूचना में कहा गया कि यह निर्णय भारत की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था आईसीएमआर (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) की सिफारिश के बाद लिया गया है। मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी मुंह से सेवन की जाने वाली दवाओं का तत्काल राहत खुराक के रूप में उपयोग मनुष्यों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। 

उक्त दवा के सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं।’’ इसमें कहा गया है कि मानव उपयोग के लिए देश में इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और उचित है।

अधिसूचना में कहा गया, ‘अत: औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाती है।

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