प्रतापगढ़ : नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल, एक लाख अर्थदंड

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Published By Deepak Mishra
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग को अगवा व  उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए समीर अहमद थाना उदयपुर को 20 वर्ष के कारावास व एक लाख रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। 

राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। वादी मुकदमा के अनुसार 14 जुलाई 2024 रात 2 से 3 बजे के बीच उसकी 17 वर्ष की पीड़िता भतीजी को उसके गांव का समीर अहमद शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। भतीजी के पास एक मोबाइल था,जो बंद आ रहा है। 

पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि समीर अहमद शारीरिक संबंध बनाने के लिए मीठी-मीठी बातें करता था। समीर ने मुझे फोन करके बुलाया। मैं उसके बुलाने पर अपने घर के पीछे एक सड़क है गई। वहां वह मुझे मिला और बाइक से मुझे लेकर अपनी बुआ के घर गया। बुआ के घर कोई नहीं रहता था। वहां पर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। 

समीर मुझसे कहता था कि तुम अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लो और मेरे साथ निकाह कर लो। मेरे साथ अच्छे से रहो,तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अभियोजन की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शो को साबित कराया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि पीड़िता को पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से क्षतिपूर्ति न प्राप्त हुई हो तो नियम अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

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