बदायूं : दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास, 45 हजार जुर्माना

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Published By Pradeep Kumar
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पुलिस ने छेड़छाड़ में दर्ज की थी रिपोर्ट, कोर्ट ने लिया था संज्ञान

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोतवाली बिसौली पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म में मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति ने बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम साढ़े छह बजे खेत पर घास काटने गई थी। जहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयत से उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की ने शोर मचाया तो लोग एकत्र हो गए। आरोपी रंजीत मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर वह बेटी को लेकर जा रहे थे। रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश और अवनीश ने मारपीट की। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह घास काट रही थी। तो रंजीत और सोनू आ गए थे। रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया और सोनू खड़ा होकर देखता रहा था। न्यायालय में गांव धर्मपुर बिहारीपुर निवासी रंजीत पुत्र चंदपाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रंजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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