Bareilly: स्टांप शुल्क चोरी...एक-एक लाख के 471 बकायादारों से 17.69 करोड़ की होगी वसूली
राकेश शर्मा, बरेली। भूमि, प्लॉट और मकानों के बैनामा कराने के लिए बड़े स्तर पर स्टांप शुल्क चोरी की जा रही है। खरीदार अकृषक भूमि और व्यवसायिक को कृषि में दिखाने सहित अन्य प्रकार से स्टांप शुल्क चोरी कर रहे हैं। पिछले साल बैनामों की जांच में 1500 से अधिक ऐसे लोग पकड़े गए, जिन्होंने स्टांप शुल्क की चोरी की। डीएम, एडीएम फाइनेंस और सहायक निरीक्षक निबंधन की कोर्ट से स्टांप शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई होने के बाद बकायादारों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए। जिलेभर में 1500 बकायादारों से 30.75 करोड़ से अधिक की वसूली की जानी है।
कलेक्ट्रेट से मिले आंकड़ों के अनुसार इनमें एक-एक लाख रुपये से अधिक की वसूली के 471 बकायादार शामिल हैं। इनसे कुल 17.69 करोड़ की वसूली होगी। यह आंकड़े दिसंबर में जारी हुए। अब बकायादारों की संख्या और बढ़ गयी होगी। एडीएम फाइनेंस संतोष कुमार सिंह ने जनपद के सभी तहसीलदारों को वसूली कराने के आदेश जारी किए हैं। एडीएम फाइनेंस ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि तहसीलों में स्टांप देय संबंधी अन्य जनपदों से प्राप्त वसूली के सापेक्ष वसूली कराए जाने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए। इसके लिए निरंतर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। संपत्ति के क्रेता के निवास के जनपदों से वसूली प्रमाणपत्र वसूली करने के लिए मिल रहे हैं। जारी निर्देशों में यह भी लिखा गया है कि स्टांप देयकों की वसूली के लिए नियमानुसार संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई कराने की अपेक्षा की गयी। एडीएम फाइनेंस ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि स्टांप देयकों से संबंधित अन्य जनपदों व प्रदेश से प्राप्त वसूली प्रमाणपत्रों पर त्वरित वसूली कार्रवाई कराते हुए कार्रवाई से अवगत कराएं।
दो बैनामा में 810610 रुपये का लगाया जुर्माना
बरेली: हाल ही में सहायक आयुक्त (स्टांप) तेज सिंह यादव की कोर्ट ने पीलीभीत रोड के मुड़िया अहमदनगर स्थित कृषि भूमि खेत नंबर 1025, रकबा 0.5270 हेक्टेयर में से 0.15805 हेक्टेयर को खरीदे जाने के प्रकरण में सुनवाई की। पत्रावली के तथ्यों, उप निबंधक की आख्या, तहसीलदार के स्थल निरीक्षण एवं उप निबंधक कार्यालय के अभिलेखों को देख बैनामे में 321310 रुपये के कम स्टाम्प शुल्क और 45920 रुपये का कमी निबंधन शुल्क पाया। कमी स्टाम्प की धनराशि पर लेखपत्र निष्पादन की तिथि से वसूली तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूली करने के आदेश दिए। वहीं, इसी खेत के दूसरे बैनामे के वाद में 379200 रुपये स्टांप शुल्क की कमी और 54180 रुपये निबंधन शुल्क की कमी और 10000 रुपये अर्थदंड मिलाकर कुल 443380 रुपये का जुर्माना लगाया।
