Bareilly: अमेजन से मंगाया था मोबाइल फोन मगर निकला साबुन, अब कंपनी पर लगा जुर्माना
विधि संवाददाता, बरेली। अमेजन से ऑनलाइन मोबाइल मांगने पर उपभोक्ता को सीलबंद डिब्बे में साबुन मिला। शिकायत करने के बाद भी कम्पनी ने समस्या का निस्तारण नहीं किया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी व सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता की पीठ ने बेंगलुरू कर्नाटक स्थित अमेजन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश कर उपभोक्ता को 45 दिनों के अंदर मोबाइल की कीमत 61,999 रुपये और 20 नवम्बर 2024 से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
सिद्धार्थ नगर निवासी केतन सक्सेना ने अपने वकील धीरज सक्सेना के जरिये आयोग में वाद दायर किया था। कंपनी ग्राहक को शारीरिक व मानसिक क्षति के एवज में 30 हजार तथा वाद व्यय 10 हजार रुपये भी अतिरिक्त अदा करेगी।
