देवरिया : बिना मान्यता के कर रहे थे इंटरमीडिएट कक्षाओं का संचालन, दो विद्यालयों पर मुकदमा दर्ज

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Published By Deepak Mishra
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देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अमान्यता प्राप्त तरीके से इंटरमीडिएट कक्षाओं का संचालन किए जाने के मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर दो विद्यालयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार बिना मान्यता इंटरमीडिएट कक्षाओं का संचालन तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों की परीक्षा अन्य विद्यालय से संबद्ध कराए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

जिले के महुआडीह क्षेत्र स्थित श्री जगरनाथ राव श्री कृष्ण प्रताप राव उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवरेजी खरग तथा मंजूर अली इंटर कॉलेज, करजहा में बिना मान्यता इंटर कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। साथ ही विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षा दूसरे विद्यालय से संबद्ध कराई जा रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है।

प्रवक्ता ने बताया कि 17 फरवरी को एक छात्रा ने जिलाधिकारी के जनता दर्शन में पहुंचकर शिकायत की थी कि विद्यालय ने उसका विधिवत नामांकन नहीं किया और प्रवेश पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। एडीआईओएस के साथ गठित संयुक्त टीम ने 19 फरवरी को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें शिकायत सही पाई गई और अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर संजय कुमार रेड्डी ने शनिवार को बताया कि महुआडीह थाने में संबंधित दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध छात्रों के साथ तथ्य छिपाकर धोखाधड़ी करने, कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों का अन्य संस्थाओं से मिलीभगत कर पंजीकरण एवं नामांकन कराकर बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरा रामपुर कारखाना की प्रधानाध्यापिका की तहरीर पर की गई है। 

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