UP : दो लाख प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं ने नहीं कराए कनेक्शन चालू, 18 के खिलाफ FIR दर्ज

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Published By Virendra Pandey
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश भर के 2.1 लाख उपभोक्ताओं ने मीटर रिचार्ज नहीं कराकर अपना कनेक्शन चालू नहीं कराए हैं। पावर कारपोरेशन ने प्रदेश भर के ऐसे उपभोक्ताओं के यहां छापेमारी करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत बुधवार को 1211 उपभोक्ताओं के यहां पर छापे मारे गए, जिनमें से 18 के घरों में चोरी से बिजली सप्लाई पाई गई। इनके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया गया है।

प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के निगेटिव बैलेंस के कारण कनेक्शन कटने के बाद बगैर रिचार्ज कराए अवैध रूप से बिजली का उपभोग करना दंडनीय अपराध है। बकाये पर कटे कनेक्शन का भुगतान प्राप्त होने पर दो घंटे के भीतर जोड़े जाने का प्रावधान है। उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज कराते ही रीकनेक्शन कमांड जारी हो जाती है। चूंकि कमांड कई सारे सिस्टम से गुजरती है, इसलिए इसमें दो घंटे तक का समय लग सकता है। हालांकि 90 प्रतिशत से अधिक केस में भुगतान प्राप्त होने के कुछ मिनटों में ही कनेक्शन जुड़ जाते हैं।

बैलेंस खत्म होने के बाद तीन दिन चलता है कनेक्शन

प्रवक्ता के मुताबिक कनेक्शन एकाएक नहीं कटता। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को माह के आरम्भ में एवं उसके द्वारा रिचार्ज की गई धनराशि का क्रमशः 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य होने पर प्रत्येक बार एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। बैलेंस समाप्त होने के उपरांत भी तीन दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद भी यदि रिचार्ज नहीं होता तो स्वत: ही कनेक्शन कट जाता है।

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