कानपुर में ई-रिक्शा व ई-ऑटो के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का निर्देश

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Published By Deepak Mishra
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कानपुर। कानपुर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ई-रिक्शा और ई-ऑटो पर कलर क्यूआर कोड स्टीकर अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए यातायात पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत 25 फरवरी से की जा चुकी है और यह 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा।

शहर के 37 थानों और एसीपी यातायात कार्यालयों में क्यूआर कोड स्टीकर के रजिस्ट्रेशन और वितरण के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। पुलिस ने सभी ई-रिक्शा और ई-ऑटो चालकों व स्वामियों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और आधार कार्ड की प्रति के साथ नजदीकी केंद्र पर जाकर क्यूआर कोड स्टीकर प्राप्त कर लें। 

अधिकारियों के अनुसार, क्यूआर कोड स्टीकर से वाहनों की पहचान, सत्यापन और रूट प्रबंधन में आसानी होगी तथा अवैध संचालन पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद बिना क्यूआर कोड स्टीकर के संचालित पाए जाने वाले ई-रिक्शा और ई-ऑटो के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन सीज करने और चालान की कार्यवाही शामिल हो सकती है।

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