मालेगांव विस्फोट मामला: भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में पेशी से मिली छूट

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मुंबई। मुंबई में एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी। ठाकुर मामले के सात आरोपियों में एक हैं। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही है। वह सोमवार को …

मुंबई। मुंबई में एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी। ठाकुर मामले के सात आरोपियों में एक हैं। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही है। वह सोमवार को अदालत में पेश हुई थीं। विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे ने मंगलवार को ठाकुर को अदालत में पेश होने से छूट दे दी।

इससे पहले उनके वकील जेपी मिश्रा ने आवेदन दायर कर कहा था कि सांसद को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से नियमित रूप से यहां आने में दिक्कत होती है। वकील ने आवेदन में कहा, “ठाकुर को कई बीमारियां हैं और एम्स में उनका उपचार चल रहा है। वह (कल) मुंबई में थीं और इस दौरान कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी कई जांच हुईं, डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें कई जटिलाएं हैं और डॉक्टरों की एक टीम द्वारा उनका उपचार किए जाने की जरूरत है।”

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