रामपुर: आजम खां, विधायक डा. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम पर आरोप तय, 26 अगस्त को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां, शहर विधायक डा. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम पर दो-दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। तीनों पर आरोप है कि अभिलेखों में हेरा-फेरी करके एक राय होकर फर्जीवाड़ा किया गया। अब इस मामले में 26 अगस्त को सुनवाई …
रामपुर, अमृत विचार। सपा सांसद आजम खां, शहर विधायक डा. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम पर दो-दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। तीनों पर आरोप है कि अभिलेखों में हेरा-फेरी करके एक राय होकर फर्जीवाड़ा किया गया। अब इस मामले में 26 अगस्त को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज में आजम खां उनकी पत्नी शहर विधायक डा.तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि सपा सांसद आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। एक लखनऊ तो दूसरा रामपुर से जिसमें जन्म की तिथि अलग-अलग दिखाई गई।
विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां पर शहर विधायक व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचीं। वीसी के जरिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में बताया गया।
कोर्ट ने तीनों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 34,120 बी के तहत तीनों पर आरोप तय कर दिए हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि तीनों पर आरोप तय हो गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 अगस्त होगी।
