झांसी: परिवहन के नियमों का किया उल्लंघन तो देखनी होगी फिल्म

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झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त अजय शंकर पांडेय ने परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों को अनोखे तरीके से उनके दायित्व याद दिलाने के लिए 40 मिनट की एक फिल्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों को अनिवार्य रूप से निधार्रित थियेटर में यह फिल्म पैसा देकर देखनी होगी। …

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त अजय शंकर पांडेय ने परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों को अनोखे तरीके से उनके दायित्व याद दिलाने के लिए 40 मिनट की एक फिल्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों को अनिवार्य रूप से निधार्रित थियेटर में यह फिल्म पैसा देकर देखनी होगी। यहां आयुक्त सभागार में शुक्रवार को आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की शुक्रवार को आयोजित बैठक में पांडेय ने यह पहल भरा निर्णय लिया कि वाहनों के परिवहन लाइसेंस जब जारी किये जाते हैं, तो उसमें अनुबंध रहते हैं।

जिनका अनुपालन लाइसेंसधारी को करना होता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उनका चालान होता है। लाइसेंस निलंबित हो सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। वहीं, मंडलायुक्त ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए लाइसेंस की शर्तों को फिर से लाइसेंसधारी को समझाने की व्यवस्था इस नयी पहल के माध्यम से की है। इसके अलावा मंडल के तीनों जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन के लिये यह निर्देश जारी किये हैं कि लाइसेंस की शर्तों का पालन करने वाली फिल्म तैयार करायी जाए। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है। इसको इस फिल्म में जानकारी दी जाय।

यह फिल्म लगभग 40 मिनट की होगी और जनपद के किसी भी एक सिनेमा हाल में निर्धारित शो के अतिरिक्त समय में संभवतः 10: 30 से 11: 30 बजे के मध्य दिखायी जायेगी। किस सिनेमा हॉल में शर्तों का पालन करने वाली फिल्म दिखायी जायेगी। इसका चिन्हांकन सम्बन्धित जिलाधिकारी की ओर से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को देखने के लिये शुल्क देना होगा। जब कोई लाइसेंस का उल्लंघन करते हुये पाया जायेगा तो उसकी लाइसेंस सम्बन्धित परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर से मय वाहन (जैसा कि कानून में अनुबंध दिया गया हो, के अनुसार) के रख लिया जायेगा और उन्हें डिमाण्ड पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि ‘आप अमुक सिनेमा हॉल में अमुक तिथि को लाइसेंस की शर्तों का पालन करने वाली फिल्म देखकर आएं।

इतना ही नहीं यदि आपने फिल्म देखी है तो इसको संबंधित सिनेमा हॉल की ओर से प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। उस प्रमाण-पत्र को जब आप वापस पुलिस विभाग/परिहवन विभाग के अधिकारियों के पास प्रस्तुत करेंगे। तभी आपको पुलिस विभाग/परिहवन विभाग की ओर से लाइसेंस रिलीज किया जाएगा। मंडलायुक्त का मानना है कि इस व्यवस्था से लाइसेंस की शर्तों के बारे में उल्लंघन करने वालों को पूरी जानकारी हो जायेगी, वह भविष्य के लिये चौकन्ना हो जायेंगे कि यदि लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया तो उसे फिर से फिल्म देखनी पड़ेगी।

मंडलायुक्त की इस पहल की आज काफी चर्चा हुई..

सरकार की ओर से रोड सेफ्टी को लागू करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये तमाम दिशा निर्देश जारी किये जाते रहते हैं। इस लक्ष्य को भी हासिल करने में मण्डलायुक्त की यह पहल प्रभावी और कारगर सिद्ध होगी। आरटीओ आर आर सोनी ने बताया कि बार-बार फिल्म देखने से उनका समय लगेगा। इससे बचने के लिये लोग लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के लिये सजग रहेंगे। आरटीओ ने बताया कि फिल्म बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और नये साल में यह कार्य मण्डल के तीनों जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

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