NRI के लिए SIR गाइडलाइंस जारी: अलग से तैयार होगी प्रवासी वोटर्स की लिस्ट, डाक से भेज सकते हैं Form 6A

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Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचार : एसआईआर के बीच विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने को उनके पंजीकरण की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ऑफलाइन फार्म-6ए भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास डाक द्वारा भेज सकते हैं।

इस क्रम में ऐसे प्रवासी भारतीय आएंगे, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने को पात्र होंगे। वह अपने रोजगार, शिक्षा या अन्य किसी कारण से भारत में सामान्यतया निवास स्थान से अनुपस्थित रहते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उसके निवास स्थान के पते का उल्लेख है, से सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

दरअसल, प्रवासी भारतीय निर्वाचक एक ऐसा व्यक्ति है, जो भारत की नागरिकता रखता हो, भारत को छोड़कर किसी अन्य राष्ट्र में रोजगार, शिक्षा या अन्य किसी कारण से रह रहा हो तथा जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त न की हो। ऐसा वोटर ऑनलाइन माध्यम यानी आयेाग की वेबसाइट या ऐप से भी आवेदन कर सकता है। बाद में प्रवासी वोटर्स की लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी।

अगर प्रवासी मतदाता भारत वापस आ जाता है...

गाइडलाइन यह भी है कि अगर प्रवासी मतदाता भारत वापस आ जाता है और साधारण रूप से निवासी बन जाता है, तो उसे सम्बन्धित ईआरओ को सूचित करना चाहिए, जिससे उसका नाम प्रवासी निर्वाचक के रूप में पंजीकरण से हटाकर सामान्य मतदाता सूची में शामिल किए जाने की कवायद की जा सके। मतदान केन्द्र में मतदान करते समय ऐसे वोटर की पहचान केवल उसके मूल पासपोर्ट के आधार पर की होगी।

 

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