लखनऊ: जाली नोट सप्लाई करने के मामले में अभियुक्त बब्लू की जमानत अर्जी खारिज

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लखनऊ। एनआईए/एटीएस की विशेष जज कल्पना ने जाली नोट की सप्लाई करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त बब्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गम्भीर करार दिया है। 23 मार्च, 2021 को अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक …

लखनऊ। एनआईए/एटीएस की विशेष जज कल्पना ने जाली नोट की सप्लाई करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त बब्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गम्भीर करार दिया है। 23 मार्च, 2021 को अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

सरकारी वकील एमके सिंह के मुताबिक अभियुक्त पर देश के विभिन्न स्थानों पर जाली नोट की सप्लाई करने का आरोप है। यह अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यस्था को क्षति पहुंचा रहा था। 25 नवंबर, 2019 को इस मामले की एफआईआर एटीएस के निरीक्षक चौम्पियन लाल ने थाना एटीएस में दर्ज कराई थी। इसके बाद विवेचना एनआईए को सौंप दी गई।

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