बहराइच: गुंडा एक्ट के तहत चार अपराधी किए गए जिला बदर, जिला मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई

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बहराइच। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के चार अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। इसके अलावा छह लोगों को संबंधित थाने में माह में दो बार उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी कर रहा जिला प्रशासन जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण कराने के लिए …

बहराइच। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के चार अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। इसके अलावा छह लोगों को संबंधित थाने में माह में दो बार उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी कर रहा जिला प्रशासन

जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी जारी है। इसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने चार अपराधियों के विरूद्ध धारा गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना हरदी के ग्राम कलहंसपुरवा निवासी मुनब्बर पुत्र उस्मान अली, थाना खैरीघाट क्षेत्र के ग्राम गडरियनपुरवा निवासी कासिम पुत्र चिरकू तथा मटेराकलां निवासी बृजेश कुमार पुत्र मौजीलाल अवस्थी तथा थाना मुर्तिहा के सहजरामपुरवा दा. मंझरा निवासी देशराज पुत्र चेतराम को 06 माह के जिला बदर किया गया है।

इसके अलावा थाना खैरीघाट के ग्राम प्रधानपुरवा मांझादरियाबुर्द निवासी श्रवण कुमार यादव पुत्र किसाने यादव, एकघरा निवासी बसन्त सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह व बेहड़ा निवासी राम सुमिरन पुत्र झगरू, थाना नवाबगंज के बक्शीगांव निवासी पुतई उर्फ मोहम्मद जाहिद खान पुत्र भल्लर तथा थाना विशेश्वरगंज के ग्राम गंगवल बाज़ार निवासी इस्लाम व असलम पुत्रगण हनीफ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को माह में दो बार उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

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