सीएम योगी के भगवान हनुमान पर टिप्पणी करने पर मऊ के जिला जज ने जारी किया नोटिस

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मऊ/वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजस्थान के अलवर जिले से जुड़े मामले को लेकर सीएम योगी को नोटिस जारी किया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने मालाखेड़ा में 28 नवंबर 2018 को एक सार्वजनिक सभा में भगवान हनुमान को दलित बताया था। कोर्ट ने दोहरीघाट निवासी नवल किशोर शर्मा के एक परिवाद पर जारी …

मऊ/वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजस्थान के अलवर जिले से जुड़े मामले को लेकर सीएम योगी को नोटिस जारी किया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने मालाखेड़ा में 28 नवंबर 2018 को एक सार्वजनिक सभा में भगवान हनुमान को दलित बताया था। कोर्ट ने दोहरीघाट निवासी नवल किशोर शर्मा के एक परिवाद पर जारी किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए विचारण के लिए तलब करने का अनुरोध किया गया है।

इस समय इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि मऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने इस आदेश के विरुद्ध दाखिल निगरानी को स्वीकार कर लिया और इस संबंध में योगी को नोटिस जारी की। इसके साथ ही सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं, जो स्वयं बनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। उनके इस भाषण से मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है।’

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