कालीचरण महाराज को मिली जमानत, गांधी पर टिप्पणी के आरोप में हुए थे गिरफ्तार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर की धर्मसभा में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को आज जमानत मिल गई। करीब तीन महीने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। कालीचरण की जमानत से पहले अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट …

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर की धर्मसभा में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को आज जमानत मिल गई। करीब तीन महीने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। कालीचरण की जमानत से पहले अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपना पक्ष रखा। सरकारी वकील ने कालीचरण महाराज की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। वहीं कालीचरण महाराज के वकील ने जमानत के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहाकि कालीचरण महाराज करीब तीन महीने से जेल में हैं। ऐसे में उनको जमानत मिलनी चाहिए।

बताते दें कि करीब तीन महीने पहले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वह नाथूराम गोडसे की तारीफ भी कर रहे हैं।

 

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