Pakistan Political Crisis : सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी खारिज, सुनवाई कल तक टली
इस्लामाबाद। संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि …
इस्लामाबाद। संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने पर फैसला दे सकते हैं।
बता दें कि विपक्षी पार्टी पीपीपी (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 16 जजों की बेंच बनाई जाए। इस मांग को 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। कहा- विपक्ष को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो हमारे यहां मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं। तीन जजों की बेंच ने कहा- संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। हमने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। दूसरी तरफ, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा- केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान पद पर बने रहें।
विपक्ष को न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करना चाहिए
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फुल बेंच बनाने के विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। इसको लेकर इमरान खान की पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि विपक्ष को न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कुछ भी मांग सकता है और अगर कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के मिनट्स मांगे तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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