कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए कांग्रेस पार्षद की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश 

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुरुलिया जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झालदा नगर पालिका के पार्षद तपन कुंडू की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मृतक की पत्नी पूर्णिमा कुंडू की प्रार्थना के बाद दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर महंता ने इस …

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुरुलिया जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झालदा नगर पालिका के पार्षद तपन कुंडू की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मृतक की पत्नी पूर्णिमा कुंडू की प्रार्थना के बाद दिया।

न्यायमूर्ति राजशेखर महंता ने इस मामले में जांच एजेंसी को 45 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। चार दफा पार्षद रह चुके तपन कुंडू की 13 मार्च की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को तब अंजाम दिया, जिस वक्त वह अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे। न्यायालय ने राज्य की पुलिस को तपन कुंडू हत्याकांड की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य की पुलिस द्वारा इस पर की जा रही जांच की प्रगति पर भी असंतोष जताया है।

पुलिस ने मामले में आरोपियों में से एक झालदा थाना प्रभारी संजीव घोष को क्लीन चिट दे दिया है। मृतक की पत्नी पूर्णिमा ने अपने पति की हत्या में आईसी पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। पुरुलिया जिले के पुलिस प्रमुख एस. सेल्वामुरुगन ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में नवनिर्वाचित पार्षद पूर्णिमा कंडू और उनके कुछ रिश्तेदारों द्वारा संजीव घोष के खिलाफ तपन को तृणमूल में शामिल होने और झालदा में नागरिक बोर्ड बनाने में सत्ताधारी पार्टी की मदद करने के लिए डराने-धमकाने के आरोप से इनकार किया।

अदालत ने कहा कि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले ही पुलिस कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती है। अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि संजीव घोष अब भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और जांच के संबंध में उनसे पूछताछ भी की गई है। 

 

 

ये भी पढ़ें-

चंडीगढ़ पंजाब का है और हमेशा रहेगा- नवजोत सिंह सिद्धू

संबंधित समाचार