बरेली: गोली चलाने वाले भाजपा नेता की जमानत अर्जी निचली अदालत से निरस्त

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बरेली, अमृत विचार। कार से बाइक टच हो जाने के विवाद में सिपाही के बेटे हिमेश को गोली मारकर गंभीर घायल करने वाले भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गयी। सुभाषनगर पुलिस ने जानलेवा हमले, मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर बीते दिनों …

बरेली, अमृत विचार। कार से बाइक टच हो जाने के विवाद में सिपाही के बेटे हिमेश को गोली मारकर गंभीर घायल करने वाले भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गयी। सुभाषनगर पुलिस ने जानलेवा हमले, मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर बीते दिनों कोर्ट में पेश किया था।

कोर्ट ने जेल भेज दिया था। कल्लू के अधिवक्ता ने निर्दोष बताते हुए जमानत दिये जाने की याचना की थी मगर निचली अदालत ने जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। हालांकि अभी सेशन कोर्ट में भाजपा नेता की जमानत अर्जी नहीं लगाई गयी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेता सिपाही से समझौते के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

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