छत्तीसगढ़: अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, सरकार ने नया आदेश किया जारी

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जांजगीर-चांपा। प्रदेश में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ने वाला है। अगर अब प्रदेश के किसी भी जिले में ट्रैफिक पुलिस की ओर से आरटीओ के पास लाइसेंस निरस्त करने का मामला भेजा गया तो यहां से लाइसेंस तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन वाहन चालक अपना लाइसेंस जिला आरटीओ से बहाल नहीं करवा …

जांजगीर-चांपा। प्रदेश में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ने वाला है। अगर अब प्रदेश के किसी भी जिले में ट्रैफिक पुलिस की ओर से आरटीओ के पास लाइसेंस निरस्त करने का मामला भेजा गया तो यहां से लाइसेंस तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन वाहन चालक अपना लाइसेंस जिला आरटीओ से बहाल नहीं करवा पाएगा। दोबारा से लाइसेंस बहाली के लिए अब रूल्स ब्रेक करवे वालों को राजधानी के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

अब राज्य स्तर से जारी आदेश के तहत 2 दिन का रिफ्रेशमेंट कोर्स आईडीटीआर सेंटर रायपुर में करना अनिवार्य होगा। कोर्स पूर्ण करने का सर्टीफिकेट जमा करने के बाद ही जिला स्तर से लाईसेंस बहाल किया जाएगा।

हैवी और लाईट मोटर ड्राईविंग लाईसेंस निलंबन होने की सूचना ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से आरटीओ को दी जाती है. ट्रैफिक पुलिस 1 माह  से 3 माह तक के लिए लाईसेंस निलंबन करती है. उनकी बहाली पहले जिला स्तर पर ही कर दी जाती थी

नए नियमों के संबंध में जांजगीर आरटीओ आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तर से यह आदेश प्राप्त हो चुका है. राज्य स्तर से जारी आदेश के बाद अब बेखौफ होकर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए बड़ी चुनौती सामने आएगी। नये नियम की वजह से अब यातायात व्यवस्था में सुधार आने की भी पूरी संभावना है।

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