दिल्ली HC ने रेस्तरां और होटलों को फूड बिल पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले दिशानिर्देशों पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें होटल और रेस्तरां को बिलों पर सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने से रोक दिया गया था। अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और ग्राहक हित की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा स्थापित उक्त विनियमों में कहा गया था, मेनू में …

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें होटल और रेस्तरां को बिलों पर सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने से रोक दिया गया था। अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और ग्राहक हित की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा स्थापित उक्त विनियमों में कहा गया था, मेनू में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की कुल कीमत और लागू करों के अलावा सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है, अक्सर किसी अन्य चार्ज की आड़ में।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेस्तरां या होटल द्वारा पेश किए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों की कीमत में सर्विस का एक घटक निहित है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण इस प्रकार दोनों वस्तुओं और सेवाओं के घटक को कवर करता है।

होटल या रेस्तरां पर उन कीमतों को निर्धारित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर वे उपभोक्ताओं को भोजन या पेय पदार्थ देना चाहते हैं। इस प्रकार, एक आदेश देने में लागू करों के साथ मेनू में प्रदर्शित खाद्य पदार्थों की कीमतों का भुगतान करने की सहमति शामिल है। उक्त राशि के अलावा कुछ भी चार्ज करना अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार होगा।

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