नैनीताल: दुल्हनी नदी पर एसटीपी बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, राज्य, केंद्र सरकार, सीपीसीबी को नोटिस

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी पर एसटीपी बनाए जाने के खिलाफ डीपी घिल्डियाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, सचिव शहरी विकास व पेयजल …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी पर एसटीपी बनाए जाने के खिलाफ डीपी घिल्डियाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, सचिव शहरी विकास व पेयजल निगम को नोटिस जारी कर 21 नवंबर से पहले जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया कि दुल्हनी नदी का पानी गंगा में जाता है। इसमें हमेशा पानी रहता है। क्षेत्रीय लोग इस पानी का प्रयोग पीने के रूप में करते आ रहे है। पहले से ही इस नदी में दून वैली डिस्टलरी का गंगा पानी बहाया जा रहा है। अब प्लांट लगने से कई बीमारियां पैदा होंगी। क्षेत्रवासियों के कई प्रत्यावेदन पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। हुई। उल्टा शहरी विकास व पेयजल निगम ने एक रिपोर्ट पेश कर कह दिया कि क्षेत्रवासियों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।

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